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कानपुर

नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर फार्म भरने से छुटकारा

नए खाते में पहली किस्त आते ही पुराने खाते का फंड होगा ट्रांसफर
कर्मचारी भविष्य निधि ने ईपीएफ अंशधारकों को दी बड़ी राहत

कानपुरApr 09, 2019 / 01:34 pm

आलोक पाण्डेय

EPFO new rule

नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर फार्म भरने से छुटकारा

कानपुर। देश के ४.७५ करोड़ ईपीएफओ के सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ी राहत दी है। अब ईपीएफ अंशधारकों को नौकरी बदलने पर बार-बार ट्रांसफर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अंशधारक के नई नौकरी ज्वाइन करने पर उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से नए खाते में अंशदान की पहली किस्त जमा होते ही पुराने ईपीएफ खाते का भी सारा धन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यूएएन आवंटन से पहले के सभी खातों के ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 भरना पड़ेगा।
यूएएन होना जरूरी
ईपीएफओ ने यह सहूलियत उन खातों के लिए शुरू कर दी है, जिनका केवाईसी पूरा हो और खाताधरक के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए। भविष्य में इसे और अपडेट करने का प्रावधान किया गया है। ईपीएफओ ने यह राहत देश भर में कहीं भी नौकरी करने वाले अंशधारकों को दी है।
बिना केवाईसी और यूएएन के फार्म १३ जरूरी
बिना अपडेट केवाईसी और यूएएन वाले खाताधारकों के पुराने खाते का धन ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे में उन्हें हर बार फॉर्म 13 भरकर पुराने प्रबंधन को देना होगा। उनके सत्यापन के बाद ही धनराशि नए खाते में ट्रांसफर हो सकेगी। नई सुविधा फिलहाल ट्रायल के दौर में है। अगले महीने से सभी ईपीएफओ कार्यालयों में सुचारु रूप से इसे लागू कर दिया जाएगा।
खाताधारकों को सहूलियत
ईपीएफओ बोर्ड के क्षेत्रीय सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया कि पुराने ईपीएफ खातों के ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम का ट्रॉयल शुरू हो गया है। इससे खाताधारकों को काफी सहूलियत होगी और उन्हें बार-बार नौकरी बदलने पर ईपीएफओ ट्रांसफर फार्म भरने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। सीबीटी सदस्य रामकिशोर त्रिपाठी का कहना है कि कई खातों में ब्याज अपडेट नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की अगली बैठक में इसे रखा जाएगा।

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