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कानपुर

पीएफ मेम्बरों को मिली अपना नामिनी खुद बदलने की सुविधा

पोर्टल के जरिए पेंशन क्लेम फार्म भी जमा कर सकेंगे ईपीएफओ ने मेम्बर पोर्टल में लांच किया नया सिस्टम

कानपुरSep 15, 2019 / 01:09 pm

आलोक पाण्डेय

EPFO

पीएफ मेम्बरों को मिली अपना नामिनी खुद बदलने की सुविधा

कानपुर। पीएफ अंशधारकों के लिए ईपीएफओ ने एक और सुविधा लागू कर दी है। अब पीएफ मेम्बर खुद ही अपना नामिनी बदल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने मेम्बर पोर्टल में नया सिस्टम लांच कर दिया है, जिससे पीएफ अंशधारकों को बड़ी राहत मिल गई है। ईपीएफओ के केंद्रीय अपर आयुक्त वी रंगनाथ ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इसका सर्कुलर जारी कर दिया है।
अभी तक नहीं थे अधिकार
अभी तक पीएफ अंशधारक को नामिनी बदलने के अधिकार नहीं थे। केवल नियोक्ता की लॉग इन से ही नामिनी बदलने का नियम था, पर अब यह अधिकार अब अंशधारक को मिल गया है। इसके साथ ही उसे ई-साइन का भी अधिकार दे दिया गया है।
लांच किया गया अलग पेज
मेम्बर पोर्टल में अंशधारकों के लिए अलग से बेहतर सुविधा का पेज लांच किया गया। इसी के जरिए अंशधारक रिटायर होने से पहले अपना सारा ब्यौरा भी बदल सकेंगे। उनका पता भी बदल गया है तो उसकी सुविधा उन्हें मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें नए पते का साक्ष्य देना होगा।
यूएएन एक्टीवेट होना जरूरी
पीएफ अंशधारक को यह सुविधा तभी मिलेगी, जब उनके खाते में यूएएन एक्टिवेट होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है। इसके बिना अंशधारक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यह सुविधा लागू होने के बाद अंशधारकों की नियोक्ता पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।
इस तरह मिलेगी सुविधा
यह सुविधा पाने के लिए पीएफ अंशधारक को यूनिफाइड पोर्टल-मेम्म.ईपीएफइंडिया.जीओवी.इन/मेम्बर इंटरफेस को क्लिक करना होगा। अंशधारक को नए पेज मिलेंगे और भरकर आगे बढ़ते जाना होगा। अंशधारक व पेंशनर अपना और अपने परिवारीजनों का नाम, आधार और फोटो दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद ई-साइन भी कर सकेंगे।

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