अभी तक पीएफ अंशधारक को नामिनी बदलने के अधिकार नहीं थे। केवल नियोक्ता की लॉग इन से ही नामिनी बदलने का नियम था, पर अब यह अधिकार अब अंशधारक को मिल गया है। इसके साथ ही उसे ई-साइन का भी अधिकार दे दिया गया है।
मेम्बर पोर्टल में अंशधारकों के लिए अलग से बेहतर सुविधा का पेज लांच किया गया। इसी के जरिए अंशधारक रिटायर होने से पहले अपना सारा ब्यौरा भी बदल सकेंगे। उनका पता भी बदल गया है तो उसकी सुविधा उन्हें मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें नए पते का साक्ष्य देना होगा।
पीएफ अंशधारक को यह सुविधा तभी मिलेगी, जब उनके खाते में यूएएन एक्टिवेट होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है। इसके बिना अंशधारक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यह सुविधा लागू होने के बाद अंशधारकों की नियोक्ता पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।
यह सुविधा पाने के लिए पीएफ अंशधारक को यूनिफाइड पोर्टल-मेम्म.ईपीएफइंडिया.जीओवी.इन/मेम्बर इंटरफेस को क्लिक करना होगा। अंशधारक को नए पेज मिलेंगे और भरकर आगे बढ़ते जाना होगा। अंशधारक व पेंशनर अपना और अपने परिवारीजनों का नाम, आधार और फोटो दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद ई-साइन भी कर सकेंगे।