इन वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट जरूरी परिवहन विभाग के अफसरों (RTO Officer) ने बताया कि डीलरों के यहां नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। डीलर वाहनों में तय समय के अनुसार प्लेट नहीं लगाते हैं इसके चलते वाहन मालिकों को कई बार डीलरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के बाद इन समस्याओं से निजात मिल सकेगी। बताया गया कि अप्रैल 2019 (April-2019 Vehicles) के पहले के सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। इस तरह प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परिवहन मुख्यालय के एआरटीओ (ARTO) प्रभात पांडेय ने कहा कि इससे व्यवस्था पारदर्शी रहेगी।
ये है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में सबसे पहले एसआईएएम (SIAM) की वेबसाइट (Website) पर जाकर बुक एचएसआरपी लिंक (HSRP Link) क्लिक करें। इसके बाद अपने वाहन निर्माता के उपलब्ध डीलर का चयन कर पिन कोड डालें। फिर डीलर के बजाय घर पर लगवाना हो तो अपना पिन कोड (Pin Code) डालकर उपलब्धता देखें। लेकिन ध्यान रखें कि वाहन का किसी तरह का कोई चालान (Vehicle Challan) लंबित न हो। ध्यान रहे कि प्लेट फिक्स कराने के लिए उपलब्ध तिथि व समय की बुकिंग सुविधानुसार करें। इससे तय तिथि और समय पर आपके वाहन में नंबर प्लेट लगवाई जाएगी।
कर्मचारी चेसिस नंबर से चेक करेंगे कि वही वाहन है, जिसके लिए प्लेट बुक की गई है या नहीं। नंबर प्लेट लगने के बाद वाहन मालिक पंजीयन प्रमाणपत्र का प्रिंट निकाल लेंगे। तत्पश्चात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लिखे लेजर कोड का मिलान आरसी से करेंगे। यदि लेजर कोड (Lase Code) में अंतर होने पर तत्काल इसकी जानकारी आरटीओ को देनी होगी। इस दौरान भिन्नता होने पर एआरटीओ प्रशासन को ई-मेल के जरिए सूचना देनी होगी।