मुख्तार बाबा मंदिरों की जमीन पर विभागीय लोगों की मिलीभगत से लिखा पढ़ी में कब्जा कर लेता था। जिनके ऊपर बजरिया थाना में दो और चमनगंज में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उपरोक्त मामले में 23 नामजद सहित 26 को आरोपी बनाया गया है। जिसमें एक पाकिस्तान का भी नागरिक है। इनमें एक मुकदमा जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य सैयद अदीबुल कदर ने बजरिया थाने में दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर के बगल में राम जानकी मंदिर था। मंदिर में 18 हिंदू परिवारों की दुकानें भी थी। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि 1931 के दंगे के बाद सभी दुकानें छोड़ कर चले गए। लेकिन मंदिर का पुजारी लगातार पूजा कर रहा था।
नगर निगम की मिलीभगत से हुआ काम
लेकिन नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से एक के बाद एक फर्जी कागज तैयार किए गए और जमीन को मुख्तार बाबा की मां हाजरा बेगम के नाम बैनामा करा दिया गया। वसीयत करके जमीन को मुख्तार बाबा, उसका भाई मुस्ताक और मुमताज अहमद के नाम कर दी गई। इस प्रकार मंदिर की जगह होटल खड़ा कर दिया गया। मुख्तार बाबा पर आरोप है कि शत्रु संपत्ति पर इन्होंने पौने दो करोड़ रुपए का लोन भी लिया है। उन्होंने होटल गिराने की अपील की है।
चमनगंज और बजरिया में भी दर्ज हुआ मुकदमा
इसी प्रकार के दो मुकदमे और दर्ज हुए हैं। जिसमें एक चमनगंज थाने में उदय शंकर ने तहरीर देकर दर्ज कराई है। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि मुख्तार उसकी बेटी, बेटों ने प्राचीन शिव मंदिर प्रेम नगर में कब्जा कर लिया है। फर्जी दस्तावेज लगाकर मुख्तार बाबा ने अपनी बेटी नाज आयशा के नाम रजिस्ट्री करा ली। उदय शंकर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
यह भी पढ़ें
लखनऊ-झांसी, कानपुर- झांसी रूट पर चलने वालों के लिए बुरी खबर, ट्रेनें की गई निरस्त
तीसरा मुकदमा बजरिया थाना में दर्ज हुआ
जबकि तीसरा मुकदमा बजरिया थाना में दर्ज हुआ है। यहां पर एहसानुहक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत बनी दुकान को लेकर है। जिसमें बताया गया कि मुख्तार बाबा “d2 गैंग” के माध्यम से धमकी देता था। उपरोक्त मामले में मुख्तार बाबा सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।