केडीए के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों ने निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए आवेदन कर रखा है और अभी तक उसका शुल्क जमा नहीं किया है तो अब उन्हें बढ़ा हुआ शुल्क जमा करना होगा। पुराना शुल्क मंजूर नहीं होगा।
आवासीय या व्यवसायिक निर्माण कराने के लिए केडीए मानचित्र शुल्क सहित कई तरह के शुल्क लेता है। प्रतिवर्ष कास्ट इंडेक्स के आधार पर इसमें बढ़ोत्तरी भी की जाती है। पहले ३०० वर्गमीटर क्षेत्रफल से कम आवासीय प्लाट के लिए ८.८० रुपए प्रति वर्ग मानचित्र शुल्क की जगह अब ९.१० रुपए प्रति वर्गमीटर देना होगा।
केडीए ने जुर्माने की राशि में भी बढ़ोत्तरी की है। अगर नक्शा पास कराने के बाद किसी ने स्वीकृत सीमा तक अधिक अवैध निर्माण करा लिया है तो अतिरिक्त निर्माण को शमन शुल्क जमा कर उसे नियमित कराया जा सकता है। केडीए अब यह राशि भी १५ प्रतिशत बढ़ाकर वसूलेगा।
नई दरों के मुताबिक सौ वर्गमीटर तक के भूखंड पर २० रुपए प्रति वर्गमीटर, व्यावसायिक के लिए ४० रुपए प्रतिवर्गमीटर, १०१ से ३०० वर्ग मीटर के प्लाट के लिए ३० रुपए, ३०१ से ५०० वर्ग मीटर तक ४० रुपए और ५०१ से दो हजार वर्ग मीटर तक ५० रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शमन शुल्क वसूला जाएगा।