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कानपुर

ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल में लेटलतीफी पर अब नहीं देना होगा जुर्माना

अभी तक एक भी दिन लेट होने पर लगता था एक हजार रुपए जुर्माना जुर्माना राशि बढ़ाए जाने के बाद रिन्युअल में आयी भारी गिरावट

कानपुरAug 19, 2019 / 11:58 am

आलोक पाण्डेय

Driving license, renewal

ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल में लेटलतीफी पर अब नहीं देना होगा जुर्माना

कानपुर। ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल में लेटलतीफी पर लगने वाला जुर्माना रोक दिया गया है। जारी अधिसूचना के हिसाब से 29 दिसंबर-2016 के बाद से रिन्युअल वाले डीएल पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इससे संभाग के करीब 83 हजार लाइसेंसधारियों को फायदा मिलेगा। ये डीएल बीते तीन साल के भीतर रिन्यू नहीं हुए थे। किसी पर एक तो किसी पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगा था। अब ये लोग केवल तय फीस जमा करके अपने डीएल रिन्यू करा सकेंगे।
एक हजार रुपए था जुर्माना
अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के एक दिन लेट होने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगता था। यह राशि हर साल एक हजार रुपए के गुणांक में बढ़ती जाती थी। दिसंबर-2016 में डीएल रिन्युअल की जुर्माना राशि सौ रुपए हर साल से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई थी। इसका असर यह हुआ कि रिन्युअल कराने में गिरावट आ गई। तब तक रोजाना 160 से 170 डीएल रिन्युअल को आते थे पर मौजूदा समय में यह संख्या घटकर 125-140 की रह गई।
जुर्माना वसूलने पर करें शिकायत
डीएल रिन्युअल में कोई जुर्माना ले या फिर माफी का दे झांसा तो आप एआरटीओ प्रशासन के सीयूजी मोबाइल नंबर-8005441342 पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर शिकायत कार्य दिवस में सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक दर्ज कराई जा सकती है। आरटीओ के अफसरों ने बताया कि 29 दिसंबर-2016 के पहले जिन लोगों के डीएल रिन्यू होने थे, उन लोगों पर सौ रुपए साल के हिसाब से जुर्माना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का डीएल 2015 रिन्यू होना था तो उसे 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि अभी की व्यस्था के तहत से उसे पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होता।
लाइसेंसधारियों को मिलेगी राहत
एआरटीओ प्रशासन कानपुर नगर आदित्य त्रिपाठी का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह से समाप्त करना छोटी बात नहीं है। एक तरह से ड्राइविंग लाइसेंसधारियों को यह फैसला राहत देने वाला ही नहीं बल्कि वरदान है। इसमें कोई व्यक्ति दलाल या फिर अन्य के बहकावे में न आए।
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