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कानपुर

बदला चेक से पेमेंट का तरीक़ा, अब 50 हजार से अधिक धनराशि भुगतान के लिए करना होगा ये काम

-चेक के द्वारा होने वाले फर्जी भुगतान से अब ग्राहक रहेंगे सुरक्षित,
-बैंक में इस व्यवस्था को 1 जनवरी से किया जाएगा लागू,
-आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा इसे पॉजिटिव पे सिस्टम का दिया गया नाम,

कानपुरSep 27, 2020 / 02:47 pm

Arvind Kumar Verma

बदला चेक से पेमेंट का तरीक़ा, अब 50 हजार से अधिक धनराशि भुगतान के लिए करना होगा ये काम

बदला चेक से पेमेंट का तरीक़ा, अब 50 हजार से अधिक धनराशि भुगतान के लिए करना होगा ये काम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर-अब बैंकों से चेक का भुगतान कराने के लिए ग्राहकों थोड़ी मसक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन चेक के द्वारा होने वाले फर्जी भुगतान से सुरक्षित रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा इसे पॉजिटिव पे सिस्टम का नाम दिया गया है। इसमें अब ग्राहक द्वारा चेक जारी करने के बाद उस चेक के बारे में पूरा ब्यौरा बैंक को देना होगा। इसके बाद बैंक दिए गए चेक के ब्यौरे एवं पहले से बैंक के पास ब्यौरे से मिलान करेगी। सही पाए जाने पर ही चेक का भुगतान किया जा सकेगा। मिलान करने पर गलत जानकारी मिलने पर चेक पर लाल निशान लगाकर उसे रोक दिया जाएगा, जिससे भुगतान नहीं किया जा सकेगा। बैंक में इस व्यवस्था को 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। इस तरह अब आए दिन चेक द्वारा होने वाले फर्जी भुगतान को रोका जा सकेगा।
अब इस तरह होगा चेक का भुगतान

दरअसल आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर पी वासुदेवन की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं बताया गया कि अगर 50 हजार रुपए से अधिक भुगतान चेक द्वारा ग्राहक लेगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण ब्यौरे के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इसमें चेक जारी करने वाले ग्राहक को एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग अथवा एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से चेक के बारे में न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। जिससे बैंक चेक की पुष्टि कर सके। इस चेक में तारीख, लाभार्थी का नाम व प्राप्तकर्ता सहित चेक में भरी गई राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। जब लाभार्थी चेक लेकर बैंक पहुंचेगा तो भुगतान के पूर्व इसका दिए गए ब्यौरे से मिलान किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई अंतर पाया जाएगा तो उसकी जानकारी भुगतान देने वाली बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को दे दी जाएगी।
आरबीआई ने दी बैंकों को सलाह

इसके साथ ही आरबीआई ने सलाह दी है कि बैंक 5 लाख या उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में बैंकों से ग्राहकों को एसएमएस के जरिए जागरुक करने को कहा गया है। जिससे बैंक उपभोक्ता इस जानकारी से जागरूक हो सकें। साथ ही कहा गया है कि बैंक अपनी शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे। इससे ग्राहकों को चेक के नए सिस्टम के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

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