इस मामले में सीनियर अधिवक्ता विजय बख्सी ने बताया कि ने बताया कि मेरे जूनियर हर्ष कुमार ने एसीजे जूनियर थर्ड डिवीजन में एक परिवाद दाखिल किया है। जिसमें सुबोध कांत सहाय के ऊपर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बताया और कहा कि मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की…। जो काफी अशोभनीय है। सुबोध कांत सहाय के इस बयान से मेरे मुवक्किल हर्ष कुमार को तकलीफ हुई। आईपीसी की धारा 389, 500, 505, 504, 506, 508 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो रजिस्टर्ड हो गया है। अगली तारीख 8 जुलाई बयान की दी गई है।
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थाने से हुआ इनकार कोर्ट से मिला न्याय
इसके पूर्व हर्ष कुमार ने बाबू पुरवा थाने में तहरीर देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। लेकिन बाबू पुरवा थाना में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद उन्होंने अदालत का सहारा लिया और यहां पर उसे न्याय मिला है। आगामी 8 जुलाई को अदालत में उनके बयान दर्ज होंगे।