केडीए या आवास विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों के लिए शासन ने ओटीएस लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले से हजारों डिफाल्टर आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने कहा है कि एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से आवंटियों को एक और मौका मिलेगा। उनका कहना है कि विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद में डिफाल्टर आवंटी विनियमितीकरण और बकाया जमा करने के लिए इस मौके का लाभ उठाएं।
ओटीएस का लाभ उठाने के लिए आवंटियों को तीन माह का समय दिया जाएगा। इसके लिए ऑफलाइन (लिखित) या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in के होम पेज लिंक OTS2020 पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। केडीए के आवंटी केडीए की वेबसाइट www.kdaindia.co.in के भी लिंक पेज पर जा सकते हैं।
ओटीएस में सभी डिफाल्टर आवंटियों से वही साधारण ब्याज लिया जाएगा जो आवंटन के समय निर्धारित हुआ हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार का दंड ब्याज (ब्याज पर ब्याज) नहीं लिया जाएगा। जहले डिफाल्ट की अवधि तक ओटीएस के आधार पर ब्याज की कॉस्टिंग होगी फिर बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजन होगा और गणना के बाद अगर अधिक जमा धनराशि आती है तो उसका समायोजन फ्रीहोल्ड, वाटर-सीवर चार्ज एवं अन्य व्यय में किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी आवंटी द्वारा किए गए अनुरोध या शासनादेश के तहत देय या किस्तों का पुनर्निधारण कराया गया है तो ऐसे मामलों में ओटीएस की गणना संपत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी।