जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि तक कोई भी व्यक्ति सूची में नाम बढ़वा सकता है। इसके लिए बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मतदाता सूची (Voter List) ने नाम बढ़वाने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। अन्यथा आप अपने ब्लाक या तहसील कार्यालय स्थित मतदाता सेवा केंद्र (Matdata Seva Kendra) में जाकर आवेदन कर दें। मतदाता सूची में नाम न बढ़वाए जाने पर आप मताधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इस तरह अपनी जिम्मेदारी से विमुख रहेंगे।
सूची में नाम बढ़वाने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र एवं उम्र संबंधी प्रमाण पत्र जरूरी हैं। यदि किसी के पास उम्र प्रमाणित करने का कोई दस्तावेज नहीं है तो उसके माता-पिता सादे कागज पर शपथ देंगे कि बच्चे की उम्र 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष हो चुकी है। आपको बता दें कि नाम बढ़ाने के लिए 2 नंबर प्रपत्र होगा और 3 नंबर प्रपत्र नाम एवं पता संशोधन के लिए है। यदि सूची से नाम हटवाना है तो 4 नंबर प्रपत्र प्रयोग के लाया जाएगा।