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कानपुर

बेटे के बाद आखिरकार उद्योगपति विक्रम कोठारी भी आए जेल के बाहर

19 महीने की जेल काटने के बाद स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने दी जमानत

कानपुरOct 15, 2019 / 12:08 pm

आलोक पाण्डेय

बेटे के बाद आखिरकार उद्योगपति विक्रम कोठारी भी आए जेल के बाहर

बेटे के बाद आखिरकार उद्योगपति विक्रम कोठारी भी आए जेल के बाहर

कानपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रोटोमैक ग्लोबल के प्रमोटर निदेशक विक्रम कोठारी को आठ सप्ताह की जमानत दी। कोठारी पर 3,695 करोड़ रुपये के ऋणों पर चूक का आरोप है। 23 फरवरी, 2018 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कोठारी एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
जेल में काटे १९ महीने
उद्योगपति विक्रम कोठारी नियमित जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। करीब 19 महीने तक जेल में रहने के बाद वह रविवार को कानपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। बताया जाता है कि अब तक ट्रायल न शुरू होने और स्वास्थ्य कारणों से हाईकोर्ट से विक्रम को नियमित जमानत मिल गई है। नीरव मोदी के विदेश भागने के समय ही विक्रम कोठारी का मामला सामने आया था। विक्रम पर लगे आरोपों और गिरफ्तारी की खबरें फरवरी-2018 में अखबारों की सुर्खियां बनी थीं।
दूसरे मद में लगा दी बैंक लोन की रकम
पान पराग और पान मसाला जैसे ब्रैंड के मालिकों में शामिल विक्रम कोठारी की गिनती देश के नामी लोगों में होती थी। उनका रोटोमैक ब्रैंड का पेन देश में छा गया। इसके बाद विक्रम को बड़ा घाटा हुआ। जिससे उबरने के लिए बैंकों के समूह से बतौर कर्ज लिए गए करीब 3 हजार 695 करोड़ रुपये न चुका पाने के बाद फरवरी-2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शिकायत दी थी कि विक्रम विदेश भाग सकते हैं। सीबीआई के ताबड़तोड़ छापों के बाद उन्हें और उनके बेटे राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया था। बैंकों ने उनका आलीशान बंगला भी अटैच कर लिया था। आरोप है कि बैंक लोन की रकम उन्होंने दूसरे मद में लगा दी थी।
खराब सेहत के चलते मिली जमानत
कुछ महीने पहले कोठारी के बेटे राहुल को भी जमानत मिल चुकी है। कोठारी भी खराब सेहत के चलते लखनऊ के अस्पतालों में भी भर्ती रहे। 8-10 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोठारी को नियमित जमानत मिल गई। सूत्रों के अनुसार, वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि था केस का ट्रायल अब तक शुरू नहीं हो सका है और उनकी सेहत भी खराब है जिसे अदालत ने मान लिया था।

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