जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है। आयोग ने वाहन ध्वनि विस्तारकों के उपयोग, कटआउट होर्डिंग बैनर और पोस्टरों के उपयोग को लेकर भी गाइड लाइन जारी की है।
जिला परिषद सदस्य के चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 3, पंचायत समिति सदस्य चुनाव में अधिकतम 2 और सरपंच चुनाव में अधिकतम 1 वाहन का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्याशी को वाहन संख्या, उसका प्रकार, वाहन चालक के नाम पते की लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी और सरपंच के मामले में उपखंड अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पहले देनी होगी। उन्होंने बताया कि किसी भी निर्वाचन में बताए गए वाहनों सहित 3 से अधिक वाहनों की रैली या काफिला नहीं निकाला जा सकेगा।
मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, स्कूल, एवं धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि मे लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सुबह 6 से रात 10 तक लाउड स्पीकर के उपयोग की लिखित अनुमति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी से लेनी होगी।
कट आउट होर्डिंग, पोस्टर और बैनर सार्वजनिक स्थल पर लगाए जाते हंै तो संबंधित प्राधिकारी या इस निमित प्राधिककृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी। किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कट आउट होर्डिंग्स पोस्टर या बैनर नही लगाए जाएंगे।