नियमों के अनुसार तो बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक का संचालन नहीं किया जा सकता लेकिन जनहित के नाम पर चिकित्सालय प्रबंधन ने नियम को दरकिनार किया हुआ है। बताया गया है कि चिकित्सालय प्रशासन की ओर से लाइसेंस की अवधि पूरी होने से पहले ही 15 नवम्बर 2017 को उप-औषधि नियंत्रक गाजियाबाद को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया था। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद जनवरी माह में गाजियाबाद की टीम तथा औषधि निरीक्षकों (डीआई) द्वारा ब्लड बैंक के निरीक्षण की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। इस दौरान सामने आई कमियों की पूर्ति कर आक्षेप संबंधी रिपोर्ट प्रेषित कर दी। प्रक्रिया जारी है हमने ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया कर दी है। संबंधित दस्तावेज भी भिजवा दिए हैं। कुछ कमियां बताई गई थीं, जिनकी भी पूर्ति कर दी गई है। जल्दी ही नवीनीकरण हो जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।