scriptनाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चचेरे भाई सहित दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास | Life imprisonment for two accused including cousin in rape case | Patrika News
करौली

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चचेरे भाई सहित दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चचेरे भाई सहित दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास पोक्सो कोर्ट का निर्णय, 2 लाख 40 हजार का दोनों पर जुर्माना भी करौली जिला मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने बालघाट थाना क्षेत्र के सवा साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चचेरे भाई सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। दोनों अभियुक्तों पर कुल 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमे से 2 लाख रुपए पीडि़ता को एवं 40 हजार रुपए राजकोष में जमा कराए जाएंगे।

करौलीMay 27, 2022 / 10:49 am

Surendra

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चचेरे भाई सहित दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
पोक्सो कोर्ट का निर्णय, 2 लाख 40 हजार का दोनों पर जुर्माना भी
करौली जिला मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने बालघाट थाना क्षेत्र के सवा साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चचेरे भाई सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि 4 फरवरी 21 को पीडि़ता स्कूल पढऩे गई थी। वहां पर उसके चाचा के लड़के ने आकर बोला कि तेरी मां बीमार है और तुझे घर पर बुलाया है। इस पर पीडि़ता चचेरे भाई के साथ बाइक पर बैठ कर स्कूल से निकल आई। घर नजदीक आने पर चचेरे भाई ने उसको बाइक से नहीं उतारा। पूछने पर बताया कि मां को अस्पताल ले गए हैं। इसलिए खेड़ला चलना है।. वहां बालिका को एक दुकान पर ले गए। वहां पीडि़ता के चाचा के पुत्र ने मुंह बंद कर दिया। इस बीच उसके दो साथी भी वहां आ गए। पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि दोनों साथियों ने हाथ-पैर पकड़े और चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। इसके बाद एक अन्य ने भी दुष्कर्म किया। शाम को थाने पर रिपोर्ट करने आने से रोका। बालघाट थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर चचेरे भाई सहित दो अभियुक्तों के पुलिस ने 10 फरवरी 21 को गिरफ्तार कर लिया, तभी से वे न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे। उनके खिलाफ 10 मई 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमे से 2 लाख रुपए पीडि़ता को एवं 40 हजार रुपए राजकोष में जमा कराए जाएंगे।

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