scriptआदेश की पालना नहीं होने पर इस जिले के कलक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब | The High Court summoned the Collector of this district for non-complia | Patrika News
करौली

आदेश की पालना नहीं होने पर इस जिले के कलक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब

The High Court summoned the Collector of this district for non-compliance of ordersगैर मुमकिन रास्ते से नहीं हटे अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने तलब किए कलक्टर- मंडावरा फाटक से 60 फीट रोड़ तक अतिक्रमण का मामला

करौलीNov 29, 2020 / 02:10 pm

Anil dattatrey

आदेश की पालना नहीं होने पर इस जिले के कलक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब

आदेश की पालना नहीं होने पर इस जिले के कलक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब

हिण्डौनसिटी. मंडावरा फाटक से खन्ना कॉलोनी होकर 60 फीट रोड़ स्थित एक मैरिज होम तक जाने वाले गैर मुमकिन रास्ते पर वर्षों से काबिज अतिक्रमणों को हटाने में प्रशासनिक लापरवाही पर राजस्थान उच्च न्यायलय में सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होने पर जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग को तलब किया है। कोर्ट ने आगामी 15 फरवरी को होने वाली सुनवाई में कलक्टर को मौजूद रहने के आदेश जारी किए हैं।

वर्धमान नगर निवासी याचिका कर्ता जुगल चतुर्वेदी ने बताया कि मंडावरा फाटक के पास से खन्ना कॉलोनी होते हुए गायत्री मैरिज होम तक के रास्ते में कई प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जिससे दर्जनों कॉलोनियों का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत 20 मई को जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर गैर मुमकिन रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए थे । इसके बावजूद भी जिला व उपखण्ड प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई। इस पर विगत गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच में शामिल न्यायाधीश सबीना व चन्द्र कुमार सोनगरा ने आदेश जारी कर आगामी 15 फरवरी को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग हाई कोर्ट में तलब किया है।
डिमार्केशन कराया, नहीं हटाए अतिक्रमण-
जानकारी के अनुसार करीब एक माह पहले कलक्टर के आदेश के बाद एसडीओ के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर इस गैर मुमकिन रास्ते का डिमार्केशन तो कराया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन की ढिलाई इस मामले में अतिक्रमियों से मिलीभगत की ओर इंगित करती है।

Home / Karauli / आदेश की पालना नहीं होने पर इस जिले के कलक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो