वर्धमान नगर निवासी याचिका कर्ता जुगल चतुर्वेदी ने बताया कि मंडावरा फाटक के पास से खन्ना कॉलोनी होते हुए गायत्री मैरिज होम तक के रास्ते में कई प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जिससे दर्जनों कॉलोनियों का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत 20 मई को जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर गैर मुमकिन रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए थे । इसके बावजूद भी जिला व उपखण्ड प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई। इस पर विगत गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच में शामिल न्यायाधीश सबीना व चन्द्र कुमार सोनगरा ने आदेश जारी कर आगामी 15 फरवरी को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग हाई कोर्ट में तलब किया है।
जानकारी के अनुसार करीब एक माह पहले कलक्टर के आदेश के बाद एसडीओ के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर इस गैर मुमकिन रास्ते का डिमार्केशन तो कराया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन की ढिलाई इस मामले में अतिक्रमियों से मिलीभगत की ओर इंगित करती है।