ये है नए नियम
केन्द्र सरकार के नए मोटर वाहन अधिनियम में भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार सीट बैल्ट नहीं पहनने पर अब तक १०० रुपए का जुर्माना होता था, लेकिन अब एक हजार रुपए जुर्माने के वसूल किए जाएंगे। इसी प्रकार हैलमेट नहीं पहनने पर २०० के स्थान पर अब एक हजार रुपए का जुर्माना होगा साथ तीन माह के लिए चालक लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर अभी तक किसी भी प्रकार के जुर्माने का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियमों में दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपए खतरनाक ड्राइविंग पांच हजार, ओवर स्पीड पर पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर दो हजार रुपए किया गया है।
पहले कुछ नहीं था, अब जेल जाएंगे
नाबालिग गाड़ी चलाता है तो अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब किसी नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो उसके अभिभावक को जेल भेजा जाएगा। तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द, नाबालिग को २५ साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं होगा तथा नाबालिग व गाड़ी के मालिक दोनों को ही दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार व ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार तथा ओवरलोडिंग पर जुर्माना बढ़ाया गया है।
अभी समझा रहे हैं।
नए मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी के लिए ३० अगस्त तक अभियान चलाया है। स्कूल, कॉलेज व अन्य स्थानों पर नए नियमों को बताकर सड़क सुरक्षा में कमी लाने के उपायों की जानकारी भी दी जाएगी। सितम्बर से नए जुर्मानों के साथ लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अनिल कुमार जिला पुलिस अधीक्षक करौली
नए प्रावधानों की जानकारी दी
करौली. यहां मण्डरायल रोड स्थित बाल भारती स्कूल में मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों की जानकारी यातायात पुलिस ने दी। इस दौरान एएसआई गणेशीराम ने बताया कि हेलमेट नहीं पहले पर २०० रुपए के स्थान पर अब एक हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने जीवन की सुरक्षा के लिए हैलमेट पहनने का आग्रह विद्यार्थी व स्कूल के स्टॉफ से किया। स्कूल के संचालक विभोर शर्मा ने हैलमेट पहनने व यातायात के नए नियमों के अभियान की जागरुकता में पुलिस का सक्रियता से सहयोग करने का विश्वास दिलाया।