इन हलकों में कट रही प्रीमियम राशि
जिले की बड़वारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत हलका नंबर 28 का खरखरी, 29 विलायत खुर्द, 31 सलैया, ठुठिया, लोहरवारा, 32 भादाव, परइकाप, अमराडाड़ गांव है जो अधिसूचित नहीं हैं। इसी प्रकार बहोरीबंद तहसील का हलका नं. 58 छपरा, 74 तेवरी, 77 संसारपुर, रितुआ शामिल हैं। ढीमरखेड़ा का हलका नं. 18 घुघरी, कटनी तहसील से 39 बरगवां, कुठला, 40 पुरैनी, पहरुआ, 41 खिरहनी, 42 मुड़वारा, 44 पडऱवारा, टिकुरी, टिकरिया, 49 हीरापुर कौडिय़ा, 59 बिचुआ, विजयराघवगढ़ से 27 विगढ़, 31 अमेहटा, 33 बड़ारी, 35 गुडग़ुड़ौहा, 36 कोयलिया गांव हैं जो अधिसूचित नहीं हैं फिर भी किसानों से राशि काटी जा रही है।
यह है नियम
उपसंचालक कृषि एके राठौर के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सिर्फ वहीं गांव शामिल किये गए हैं जिन गांवों में कृषि क्षेत्र की भूमि का रकबा 100 हेक्टेयर के ऊपर है। वहीं पर बीमा प्रीमियम राशि कटनी है और नुकसान होने पर तय मापदंड के अनुसार क्लेम का प्रावधान है।
इनका कहना है
जो गांव अधिसूचित नहीं हैं वहां के किसानों से भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम राशि काटा गया है, इसकी सूची तैयार कराई जा रही है। कटी राशि को वापस कराने सहित दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. अरुण मसराम, सहायक आयुक्त सहकारिता।
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यदि बगैर अधिसूचित गांव के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि काटी गई है तो तत्काल इसकी जांच कराएंगे। जांच में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
केवीएस चौधरी, कलेक्टर।