न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की कार्रवाई
कटनी•Jan 22, 2021 / 09:55 pm•
balmeek pandey
Ghee
कटनी. कलेक्टर प्रियंक के निर्देशानुसार न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जगदीश चंद्र गोमे ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन के चार प्रकरणों में निर्णय पारित किया है। एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके दुबे ने बताया कि सिल्वर टॉकीज रोड स्थित प्रतिष्ठान सरावगी खोवा कमीशन एजेंट के विरुद्ध मिलावटी घी का विक्रय करने पर चालीस हजार रुपये, बीकानेर स्वीट्स के मालिक पुखराज राजपुरोहित पर मिलावटी मावा का निर्माण, विक्रय करने पर चालीस हजार रुपये, गोलबाजार कटनी स्थित प्रतिष्ठान कबीर कुमार मोहनलाल के संचालक हरीश गंगवानी पर मिथ्याछाप सत्तू विक्रय करने पर बीस हजार रुपये जुर्माना शामिल है।
साथ ही ग्राम-तेवरी स्थित उचित मूल्य दुकान संचालक सुनील पाठक के विरुद्ध बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किये खाद्य कारोबार का संचालन करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अशासकीय अथवा शासकीय खाद्य कारोबार को अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। जुर्माना भरने खाद्य कारोबार कर्ताओं को 30 दिन का समय दिया गया है।