जिसमें सुरक्षित भविष्य के लिये कंपनी में राशि जमा कराने की बात कही, लेकिन कंपनी ने अब तक लोगों से एकत्र कर जमा कराई गई रकम का भुगतान उन्हें नहीं किया। जिसकी शिकायत आवेदकों द्वारा कलेक्टर के समक्ष की गई। साथ ही संबंधित कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अनुमति बिना आम जनता से अवैध तरीके से धन जुटाने का कार्य करने की जानकारी भी शिकायतकर्ताओं के माध्यम से दी गई।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मामले की जांच में पाया कि कंपनी द्वारा सुविचारित रीति से कार्य किया गया। निक्षेपकों के धनों की वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिससे उनके धन वापसी की संभावना नहीं है। निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंण्डिया लिमिटेड, 10 फोरच्यून प्लाजा सिटी सेन्टर ग्वालियर की राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी ग्राम भिड़की में स्थित 31 खसरों में दर्ज 22.1000 हैक्टेयर भूमि को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।