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कटनी

दंपती व पुत्र के साथ की थी मारपीट, अब एक साल तक रहेंगे जेल में

मारपीट करने के मामले में तीन आरोपियों को एक साल की सजा

कटनीFeb 04, 2020 / 12:05 am

sudhir shrivas

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कटनी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के तीन आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बिना अनुमति तालाब से निकाल रहे थे मछली

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन तिवारी ने बताया कि फरियादी द्वारका प्रसाद ने शासकीय तालाब रीठी में मछली पालन किया था। उक्त तालाब पर आरोपी रामलाल उर्फ रमई बर्मन, राजेश उर्फ गुड्डू बर्मन, नरेश उर्फ कल्लू बर्मन सभी निवासी मोहास थाना रीठी फरियादी की अनुमति के बिना मछली मारकर ले जाते थे। इस पर कई बार फरियादी द्वारा आरोपियों को मना किया गया।

ऑटो से उतार कर की थी जमकर मारपीट

मछली मारने से मना करने की बात से नाराज होकर 17 फरवरी 2012 को जब फरियादी अपनी पत्नी राधा बाई व पुत्र बिपुल के साथ ऑटो में बैठकर गांव आ रहा था तभी ग्राम जुहली के पास आरोपियों ने उसे रोक लिया। फरियादी व उसके परिवार के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में धारा 294, 341, 323, 324, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा और 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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