ऑटो से उतार कर की थी जमकर मारपीट
मछली मारने से मना करने की बात से नाराज होकर 17 फरवरी 2012 को जब फरियादी अपनी पत्नी राधा बाई व पुत्र बिपुल के साथ ऑटो में बैठकर गांव आ रहा था तभी ग्राम जुहली के पास आरोपियों ने उसे रोक लिया। फरियादी व उसके परिवार के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में धारा 294, 341, 323, 324, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा और 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।