खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई करते हुए अवमानक अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय और उत्पादन के मामले में संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने गत दिनों अंधेरीबाग उमरियापान में खाद्य प्रतिष्ठान केशव होटल में बनाकर बेची जा रही खोए की बर्फी में अपमिश्रण पाए जाने पर होटल मालिक केशव असाटी के विरुद्ध उमरियापान थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नवंबर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत उमरियापान के केशव होटल से बर्फी का नमूना लिया था। इसकी जांच रिपोर्ट से पता चला कि एल्युमिनियम वर्क सुक्रोज और स्टार्च की अधिकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर की गई।
दूसरे मामले में अनुविभागीय अधिकारी कृषि एसके मिश्रा ने साहू कृषि केंद्र खमतरा के संचालक संतोष कुमार साहू के विरुद्ध खमतरा और देवरी मोड़ क्षेत्र में दो स्थानों पर एक ही लाइसेंस पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक सहित नौ प्रकार की जैविक खाद बेचने के मामले में ढीमरखेड़ा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई गई है।