अनियमितताओं पर मेडिकल स्टोर संचालकों को शो-काज नोटिस जारी किय गये थे, जिसमें स्टोर्स संचालकों द्वारा समाधान कारक उत्तर एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावाली 1945 के तहत नियमों का उल्लंघन करने का आरोप मेडिकल संचालकों पर लगा।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी कटनी प्रेमकुमार डोंगरे द्वारा दुकानों को स्वीकृत लायसेन्स निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों के लायसेंस निलंबित किये गये हैं। उनमें जीवन ज्योति मेडिकल स्टोर माधवनगर, एसएस मेडिकल एंड जनरल स्टोर माधवनगर, विनय मेडिकल स्टोर जिला अस्पताल कटनी एवं कृष्णा मेडिकल स्टोर विजयराघवगढ़ शामिल हैं।