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एफएसएल रिपोर्टं में आया ऐसा कि वह पहुंच गया जेल

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 5 हजार रुपये का अर्थदंड

कटनीNov 22, 2017 / 12:07 pm

dharmendra pandey

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कटनी.एफएलएल सागर की जांच रिपोर्ट व गवाहों के बयान के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा की अदालत ने ग्राम पडख़ुरी निवासी सुरेश कुमार चौधरी (22) को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही एक अन्य धारा-342 के तहत दोषी मानते हुए, एक साल की सजा सुनाई गई है, एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। आरोपी को दोनों सजाएं एक भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक केके पांडे ने बताया कि 14 मई 2015 को विजयराघवगढ़ के ग्राम खरखरी निवासी सुरेश कुमार चौधरी घर में अकेला था। इस दौरान उसने एक युवती को घर पर काम करने के लिए बुलाया। युवती के घर पहुंचने पर उसने सारे दरवाजें बंद कर दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के शोर मचाने पर वह बाहर से दरवाजा बंद कर घूमने चला गया।
गांववालों के साथ परिजनों ने निकाला बाहर
युवती जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। शाम को परिजन गांव के दूसरे लोगों के साथ सुरेश के घर पहुंचे और दरवाजा खुलावाकर युवती को बाहर निकाला। घटना की जानकारी युवती ने परिजनों को दी। जिसके बाद विजयराघवगढ़ थाना जाकर पीडि़त ने सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 342, 376 (क) के तहत प्रकरण दर्ज किया। एसडीएम विजयराघवगढ़ के निर्देश पर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। सीमन स्लाईड को जांच के लिए एफएसएल सागर भेजा गया। सीमन स्लाईड की रिपोर्ट व साक्ष्यों के बयान के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा की अदालत ने सुरेश को दुष्कर्म का दोषी माना और 10 साल की कठोर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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