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बड़े काम की है ये खबर: गांव में जिनके पास नहीं है मकान बनाने जमीन सरकार उन्हें दे रही प्लाट

जिनके पास नहीं है आशियाना बनाने गांव में जमीन, उनको नई बसाहट में मिलेगा प्लाट, भूमिहीन जरुरतमंद भी बना सकेंगे खुद का घरौदा, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत जिले में शुरू हुई कार्रवाई

कटनीNov 24, 2021 / 07:34 pm

balmeek pandey

बड़े काम की है ये खबर: गांव में जिनके पास नहीं है मकान बनाने जमीन सरकार उन्हें दे रही प्लाट

बड़े काम की है ये खबर: गांव में जिनके पास नहीं है मकान बनाने जमीन सरकार उन्हें दे रही प्लाट

कटनी. जिले में 70 हजार से अधिक जरुरतमंद लोग ऐसे हैं जिनके आशियाने का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हुआ है, लेकिन जिले में अभी भी हजारों लोग ऐसे हैे जिनके पास जमीन नहीं हैं और वे यहां-वहां व समस्याओं के बीच गुजारा कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना कारगर साबित होगी। इसको लेकर जिले में व्यापक तैयारी शुरू हो गई है। राजस्व अधिकारियों, पटवारियों आदि को इस संबंध में दिशा-निर्देश मिल गए हैं, जो गांव में खाली पड़ी आबादी भूमि में नई बसाहट तैयार कर जरुरतमंदों को प्लांट मुहैया कराएंगे।
बता दें कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड दिया जाना है। आबादी क्षेत्रों में उपलब्ध खुली भूमि पर ले-आऊट तैयार कर अधिकार पत्र दिए जाएंगे। रक्षित आबादी क्षेत्र पर्याप्त नहीं होने पर नवीन आबादी क्षेत्र घोषित करने एवं उस पर ले-आऊट तैयार कर अधिकार पत्र देने की योजना पर काम शुरू हो गया है।

इस सर्वे से खुलेगी राह
जिले में आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य स्वामित्व योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है इसके अन्तर्गत ड्रोन सर्वेक्षण होने के पूर्व इस योजना के अन्तर्गत जिन ग्रामों में अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका हो या ले-आउट की तैयारी पूर्ण हो गई है, उन ग्रामों में आबादी भूमि एवं नवीन आबादी क्षेत्र में तैयार किए गये ले-आऊट अनुसार मौके पर खुली भूमि पर ड्रोन फ्लाई के पूर्व चूना मार्किंग की जाएगी। जिससे ले-आऊट एवं मौका अनुसार त्रुटिरहित अभिलेख निर्माण संभव होगा। इस प्रकार आबंटित भूखण्ड आबादी सर्वेक्षण का हिस्सा होगें और ऐसे पात्र परिवारों का नाम, प्रारूप अनुसार आबादी सर्वे प्रक्रिया में शामिल करते हुए विधिवत अधिकार अभिलेख वितरण होगा। जिन ग्रामों में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन सर्वे एवं अधिकार अभिलेख का कार्य हो चुका है, यहां पर उपलब्ध खुली भूमि पर ले-आऊट स्वीकृत कर अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने हैं।

ये लोग नहीं होंगे पात्र
– आवेदक के पास मकान होने पर
– पांच एकड़ भूमि होने पर
– पीडीएस पात्रता पर्ची नहीं होने पर
– घर का सदस्य यदि आयकरदाता है
– घर का कोई भी सदस्य शासकीय सेवक होने पर
– मतदाता सूची में नाम न दर्ज होने पर

ये लोग होंगे पात्र
– पांच एकड़ से कम भूमि
– पीडीएस राशन दुकान की पात्रता पर्ची
– आयकर दाता न हो
– घर का सदस्य शासकीय नौकरी में न हो

ये दस्तावेज होंगे जरूरी
बता दें कि इस योजना के लिए हितग्राही के पास आधार नंबर, समग्र आइडी, नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जाति, लिंग, वर्तमान निवास, मोबाइल नंबर, ई-मेल आवश्यक है। पटवारी द्वारा आवेदन आदि की प्रक्रिया कराई जाएगी। बता दें कि इस योजना के लिए पटवारी-सचिव से दस्तावेज सत्यापन के बाद सारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

इनका कहना है
अभी जिले में स्वामित्व योजना के तहत सर्वे चल रहा है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पर काम शुरू हो गया है। अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की तैयारी बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। तेजी से इसपर अमल शुरू होगा।
रोमानुस टोप्पो, एडीएम।

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