आलम यह है कि लगातार दो दिनों से जिले में सवा सौ -डेढ़ सौ के ऊपर ही कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 138 रही। इससे पहले गुरुवार को जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 173 थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाना ही उचित समझा।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत व जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों संग चर्चा की और बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया। कलेक्टर मिश्रा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है।
इस संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र) में 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें व सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह व अन्य बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों भी प्रतिबंधित रहेंगे। सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग व भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।
लॉकडाउन में इन्हें रहेगी छूट इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषागार, कोविड ड्यूटी आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, ऐसे कार्यालय 10 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकते हैं।
इसी तरह आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए निर्धारित कार्यालयों के संचालन में बंधन अनुसार शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।
अन्य राज्यों व जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्ट, किराना दुकानें केवल होम डिलेवरी के लिए, रेस्टॉरेंट केवल टेक होम डिलेवरी के लिए, पेट्रोल पंप, बैंक संस्थान व एटीएम को आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।