अब बदल जाएगी पुलिस की विवेचना
दुघर्टना मामलो की जांच में बदले नियम से रुबरु हुए थाना प्रभारी.
जिला न्यायालय में आयोजित बैठक में विशेष न्यायाधीश ने दी जानकारी.

कटनी. सड़क हादसे में पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में अब बदलाव दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इन्ही निर्देशों के मद्देनजर 17 फरवरी को जिला न्यायालय में जिलेभर के थाना प्रभारियों की बैठक रखी गई। इसमेंं न्यायाधीशों ने नियमों के बारे में थाना प्रभारियों को जानकारी दी।
बतादें कि दुघर्टना मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बारे में जानकारी देने के लिए जिला न्यायालय में बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित बैठक में विशेष न्यायाधीश एपी मिश्र ने बताया जिले के सभी थाना प्रभारियों को दुघर्टना मामलों की जांच और क्लेम के प्रकरणों को लेकर किस तरह की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। पुलिस की भूमिका कब कहां कैसी हो इसके बारे में विस्तार से बताया।
इस अवसर पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदुकांत तिवारी ने अपराधिक मामलों के अन्वेषण बारे में बताया। अतिरिक्त न्यायाधीश व सचिव संजय कस्तवार ने मध्यप्रदेश अपराध प्रतिकर योजना 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के सभी थानों के प्रभारी और उपनिरीक्षक मौजूद रहे।
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