विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पटवारी पर लगाया 8 हजार रुपये का जुर्माना
कटनी•Mar 02, 2019 / 11:00 am•
dharmendra pandey
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कटनी. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने रिश्वत लेने वाले हल्का पटवारी विजयराघवगढ़ राजभानु त्रिपाठी को 5 साल की सजा का फैसला सुनाया हैं। अदालत ने पटवारी को 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि शिकायतकर्ता सुमेर सिंह मरकाम की ग्राम घुघरी में कृषि भूमि है। विजयराघवगढ़ एसडीएम कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। नामांतरण की रिपोर्ट पेश करने के बदले हल्का पटवारी राजभानु त्रिपाठी ने किसान से 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। किसान ने 6 अक्टूबर 2016 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर में शिकायत की। 14 अक्टूबर 2016 को लोकायुक्त ने राजस्व कार्यालय सिंगौड़ी से पटवारी त्रिपाठी को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद मामले अदालत पहुंचा। साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पटवारी को दोषी माना। दो अलग-अलग धाराओं में सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार साल का सश्रम कारावास व 4 हजार रुपये का अर्थदंड। धारा 13 (2) के तहत 5 साल की सजा व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।