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विधानसभा-लोकसभा के बाद त्रिस्तरीय पंचायतराज चुनाव 2019-20 के लिए परिसीमन प्रारंभ, इन अधिकारियों को जारी हुए निर्देश

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत में 28 जून तक चलेगी प्रक्रिया, गांवों, वार्डों को जोडऩे-घटाने सहित पंचायतों का होगा गठन, सिंचाई परियोजना के बाद डूब क्षेत्र में आए व वनक्षेत्र विस्तार वाले गांवों का होगा परिसीमन

कटनीJun 02, 2019 / 04:15 pm

balmeek pandey

Lok Sabha Election 2019

Preparation for three streey Panchayat election

कटनी. अधिकारी-कर्मचारियों की पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव की थकान मिटी नहीं थी कि अब त्रिस्तरीय पंचायतराज चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2019-20 में होने वाले पंचायत आम चुनाव के लिए मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिले को निर्देश जारी हो गए हैं। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया आगामी 28 जून तक चलेगी। जिसमें विस्थापित गांवों को जोडऩे, जनसंख्या घटने-बढऩे के आधार पर वार्डों का गठन, पंचायतों का पुनर्गठन आदि की प्रक्रिया होगी। 1 जनवरी 2020 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के निवार्चन नामाविलयों का पुनरीक्षण कर सूची अद्यतन कराई जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए जिला पंचायत कटनी द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों सहित अन्य को निर्देश जारी कर प्रक्रिया शुरू कराने कहा गया है। चुनाव के पूर्व ऐसी पंचायतों के वार्ड, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना है जिनका क्षेत्र, गांव नगरीय निकाय में शामिल, पृथक होने या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव बांध व सिंचाई परियोजना से डूब में आया हो या छूट गया हो। 25 जून तक यह प्रक्रिया पूरी करना है।

ऐसे चलेगी ग्राम पंचायतों में प्रक्रिया:
परिसीमन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 6 चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिसीमन के लिए छह जून को नगरीय निकाय में सम्मलित या पृथक ग्राम या ग्राम पंचायत जो डूब में आ गए हों या परिसीमन में छूट गए हैं ऐसी ग्राम पंचायतों की स्थापना, विस्थापन, पुनर्गठन किए जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां, एवं सुझाव प्रस्तुति करने की कार्रवाई होगी। 7 जून को आपत्ति-सुझाव पर निराकरण, 10 जून को धारा 3 के तहत पंचायतों का गठन होगा। 17 जून को ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण व उनका प्रारंभिक प्रकाशन होगा। 22 जून को प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि घोषित होगी। 28 जून को प्रकाशन के बाद ग्राम पंचायत के वार्ड, उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन होगा।

जनपद व जिला में होगी यह कार्रवाई
10 जून को जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, उनके क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। 17 जून को दावे-आपत्ति व सुझाव के लिए अंतिम तिथि होगी, 19 जून को दावे-आपत्ति व सुझाव के निराकरण होंगे। 21 जून को क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ावर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन होगा। 25 जून को आयुक्त पंचायतराज को भेजा जाएगा। 28 जून को आयुक्त पंचायतराज संचालनालय द्वारा संपूर्ण राज्य की संकलित जानकारी एवं प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजने की कार्रवाई होगी।


इनका कहना है
मप्र निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 28 जून तक प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
फ्रेंक नोबेले ए, जिला पंचायत सीइओ।

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