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फर्जी दस्तावेज के जरिए सेना में भर्ती होने आया युवक पहुंचा हवालात

-सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने सुनाया फैसला

कटनीFeb 06, 2021 / 07:07 pm

Ajay Chaturvedi

फर्जी दस्तावेज के जरिए सेना में भर्ती होने आया युवक पहुंचा हवालात

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कटनी. फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने की चाहत ने युवक को हवालात पहुंचा दिया है। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने सुनाया है।
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने कोठी राजनगर निवासी अक्षय सिंह नामक युवक को अलग-अलग धाराओं के तहत एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की राशि से भी अधिरोपित किया है।
माधवनगर थाना क्षेत्र के झिंझरी पुलिस मैदान में सेना भर्ती रैली में शामिल होने सतना से आए अक्षय प्रताप सिंह पिता राम प्रताप सिंह (उम्र 24 वर्ष) ने शारीरिक परीक्षा पास हो गया। शारीरिक दक्षता पास करने के बाद जब दस्तावेज चेक किए गए तो मौके पर अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी पाई। मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि अक्षय कुमार दूसरे किसी युवक के आधार कार्ड के साथ 10वीं की मार्कशीट लगाई है।
शिकायत पर माधवनगर थाने में आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कभी कम्प्यूटर संचालक को दोषी बताया तो कभी किसी अन्य पर दोष मढ़ता रहा। बचाव पक्ष कोई आधार नहीं दे सका।
ऐसे में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश चौरसिया ने धारा 420 के मामले में चार वर्ष, धारा 467 के मामले में 10 वर्ष, 468 के मामले में 4 वर्ष और धारा 471 के मामले में 1 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक केके तिवारी ने पैरवी की।

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