scriptपूर्व पति के छोडऩे का था दर्द, पति-देवर के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट, तीनों को आजीवन कारावास | Sessions Judge Court's decision in case of murder | Patrika News
कटनी

पूर्व पति के छोडऩे का था दर्द, पति-देवर के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट, तीनों को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावस की सजा

कटनीDec 19, 2018 / 12:14 pm

dharmendra pandey

mess in EVM latest news

ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका पर हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा तर्क

सत्र न्यायाधीश कटनी न्यायालय ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने बताया कि आरोपी राजेश चौधरी पत्नी अनीता बाई और देवर सुरेंद्र चौधरी सभी निवासी मसंधा थाना बहोरीबंद को धारा 324/234 में 6-6 माह सश्रम कारावास एवं अर्थदंड और साथ-साथ धारा 302/34 पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना 29 दिसंबर 2013 को पुलिस चौकी बाकल अंतर्गत पटीराजा गांव के समीप की है। मृतक नमईया की पत्नी सावित्री बाई ने बाकल चौकी में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि पटीराजा से लौटने के दौरान उसके पति नमईया और साथी रज्जन को मसंधा गांव निवासी राजेश चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और अनीता बाई ने रोक लिया और मारपीट की। पहले तो तीनों ने नमईया के साथ चल रहे रज्जन कोल को मारा। वह किसी तरह वहां से बचकर भागा और सावित्री को आकर जानकारी दी। रज्जन के भागते ही आरोपियों ने नमईया को पकड़ लिया और डंडे से सिर सहित शरीर के दूसरे अंगों पर जमकर मारपीट की। सावित्री ने बताया कि बेटी सीमा और ग्रामीण संतू चौधरी की मदद से बीच बचाव कर किसी तरह नमईया को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए ऑटो से जिला अस्पताल लेकर पहुंची। इधर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 30 दिसंबर को नमईया की मौत हो गई। पुलिस चौकी बाकल पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 341, 294, 307, 323 व 34 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मौत के बाद पूरे मामले की विवेचना कर बहोरीबंद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में चार से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इधर,

नर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा दाखिल करने संबंधी प्रशिक्षण 2 जनवरी को
कटनी.विधानसभा निर्वाचन 2018 में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा परिणाम की घोषणा 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना है। इस संबंध में जिले की चारों विधानसभाओं के सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों के लिये एक दिवसीय फैसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 जनवरी 201९ को जिला पंचायत के सभागार में किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रात: 11 बजे से प्रारंभ होगा।
.

Home / Katni / पूर्व पति के छोडऩे का था दर्द, पति-देवर के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट, तीनों को आजीवन कारावास

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो