सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।
लॉकउाउन के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। कबीरधाम जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अद्र्ध सार्वजनिक व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। किन्तु अस्पताल व एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे।
आदेश में बताया गया है कि पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।