दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता परिचय-पत्र/राशन कार्ड की छायाप्रति, 1 पासपोर्ट साईज फोटो। वहीं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए चिन्हांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता परिचय-पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, 2 पासपोर्ट साईज फोटो जमा करना होगा।
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों एवं दिव्यांगजनों से अपील किया कि स्वावलंबन मास में स्वावलंबन रथ के भ्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि ग्राम पंचायत में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बन गया है उनका शत प्रतिशत यूडीआईडी पंजीयन हो सके। वहीं जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है ऐसे समस्त दिव्यांगजनों का चिन्हांकन हो सके।