शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराली नवविवाहिता को दहेज के नाम से प्रताडि़त किया जाने लगा। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि शादी के बाद से ही पति युवराज हटिले, ससुर यादो राव हटिले, सास मैना बाई हटिले, ननद रानू हटिले, जेठ देवेन्द्र हटिले द्वारा दहेज की मांग को लेकर गाली गलौच कर मारपीट किए जाने और जान से मारने की धमकी देते रहे। उन्होंने बताया कि दहेज लाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा और अपने मायके से कार व लाखों रुपए कैश लेकर आ नहीं तो उसके पति की दूसरी शादी कराएंगे ऐसा बोलकर रोज प्रताडि़त करते हैं।
पीडि़ता ने बताया कि लगातार गाली-गलौच और मारपीट करते हैं। मायके में फोन से बात भी नहीं करते दे रहे थे। किसी तरह इन लोगों की बात को मैसेज कर अपने भाई को भेजी। दोनों भाई और माता-पिता पुलिस के साथ उनके घर पहुंचे और वहां लेकर थाना गए। महिला की रिपोर्ट पर धारा 498 ए, 294, 323, 506, 34 भादवि, 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
महिला ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि उनके ससुराल वालों ने कांकेर से जेठ को बुलाया। उन्होंने कहा उसके पीछे गुंडे लगवाऊंगा ऐसे कहकर बेहरहमी से मारपीट किए। उसकी मां के पीछे लड़के लगवा कर बेइज्जत करवा दूंगा। दोनों भाई और बाप को कटवा के फि कवा दूंगा फिर तेरे को काट दूंगा। इस तरह से जान से मारने की धमकी देते रहे। महिला ने सास, ससुर, पति, जेठ और ननंद पर कठोर कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।