किसानों को देनी होगी फसल बीमा राशि
उपभोक्ता आयोग ने बैंकों को दिया आदेश, यूको बैंक कालमुखी व स्टेट बैंक हरसूद का मामला
खंडवा. उपभोक्ता आयोग खंडवा ने बैंकों को आदेश दिया है कि वह किसानों को फसल बीमा की राशि जारी करें। उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुसार खंडवा तहसील के ग्राम काकरिया के किसानों को खरीफ 2018 की फसल बीमा राशि यूकों बैंक शाखा कालमुखी से दी जाएगी। इसी प्रकार हरसूद तहसील के धनोरा गावं के किसान को भारतीय स्टेट बैंक हरसूद को रबी 2018-19 फसल की बीमा राशि मासिक संत्रास वाद व्यय व ब्याज सहित देना होगी। यह आदेश किसानों के पक्ष में बैंको के विरुद्ध आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश रामेश्वर कोठे व सदस्य अंजली जैन ने दिया है।
अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि यूको बैंक शाखा कालमुखी ने पटवारी हल्का नंबर 5 ग्राम काकरिया के किसानों का पटवारी हल्का बदल हल्का नंबर 75 कर दिया था। जिस कारण किसानों को कम बीमा राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक हरसूद ने किसान का बीमा ही नहीं किया था और कृषक के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं की थी। इस कारण किसान बीमा राशि से वंचित हो गए थे। पीड़ित किसानों ने अधिवक्ता दिनेश यादव के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज किया था। जिसका निराकरण आयोग से होने पर किसानों को न्याय मिला है। इस आदेश के बाद खंडवा तहसील के गांव काकरिया के किसान दिलीप पिता मांगीलाल को 24 हजार 440 रुपए, राकेश पिता जगदीश पटेल को 14 हजार 768 रुपए, तुलसीराम पिता बलीराम को 13 हजार 818 रुपए, नितेश पिता मांगीलाल को 27 हजार 980 रुपए, हरसूद तहसील के धनोरा गावं के किसान जगन्नाथ सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत को 23 हजार 28 रुपए फसल बीमा राशि एवं सभी किसानों को 5 हजार रुपए मासिक संत्रास व वाद व्यय के बैंक को 30 दिन के अंदर देना होगा। राशि नहीं देने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। फसल बीमा राशि का आंकलन राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा कंपनी करेगी। इस आदेश से खंडवा जिले के उन सभी किसानों को राहत मिलेगी जो बैंको की गलती के कारण फसल बीमा राशि पाने से वंचित हैं।
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