खंडवा

झूठे सपने दिखाकर बेचे थे अवैध कॉलोनी में प्लाट, अब जाएगा जेल

-आखिरकार हो ही गई कॉलोनाजर पर एफआइआर-कोतवाली पुलिस ने निगम के प्रतिवेदन पर किया केस दर्ज

खंडवाMay 14, 2022 / 01:06 pm

मनीष अरोड़ा

खंडवा. कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते निगम अधिकारी।

खंडवा.
अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को एक कॉलोनाइजर के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है। कोतवाली थान में रात 11 बजे बुधवारा बाजार निवासी अब्दुल रहमान के खिलाफ मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धार 292 (ग) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। वहीं, अन्य छह कॉलोनाइजर की फाइल भी तैयार होकर थाने में पहुंचने वाली है। जल्द ही बाकी बचे कॉलोनाइजर्स पर भी एफआइआर निगम द्वारा कराई जाएगी।
नगर निगम द्वारा गुरुवार को कॉलोनाइजर अब्दुल रहमान के खिलाफ कोतवाली थाने में आवेदन दिया गया था। कोतवाली टीआइ बलजीतसिंह बिसेन ने बताया कि शुक्रवार को निगम सहायक यंत्री राजेश कलम की शिकायत पर कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिसमें अब्दुल रहमान पिता अहमद हुसैन, निवासी बुधवारा मस्जिद के पास, खसरा नंबर 1016/1 की भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी काटी गई थी। कॉलोनी निर्माण के पूर्व संबंधित द्वारा कॉलोनाइजर का पंजीकरण नहीं कराया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन के तहत डायवर्सन भी नहीं कराया गया। नगर एवं ग्राम निवेश से भी भूमि का अभिन्यास स्वीकृत नहीं कराया गया। इसके साथ ही कॉलोनी के विकास के लिए और प्लाट विक्रय के लिए निगम के सक्षम अधिकारी से भी अनुमति नहीं ली गई। इन सब दस्तावेजों के आधार पर निगम ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया।
सहायक यंत्री वर्षा घिडोडे ने बताया कि मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के अंतर्गत मप्र नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निरबंधन तथा शर्ते) नियम-1998 के विभिन्न प्रावधानों के तहत सूचना पत्र जारी किए गए है। जिसमें कहा गया है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जाना इन नियमों के अंतर्गत उल्लंघन होकर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अधिनियम के प्रावधान अनुरूप दंडिक राशि की वसूली भी की जाएगी तथा अवैध कॉलोनी में कराए गए निर्माण कार्य को स्थल से हटाकर हटाने की कार्रवाई के दौरान किया गया समस्त व्यय भी अवैध कॉलोनाइजर से ही वसूला जाएगा।
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