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खंडवा

पांच हजार रुपए के लिए किया ऐसा काम, पढ़कर चौंक जाएंगे आप

लुटेरी दुल्हन के साथ मिलकर निभाया ये किरदार

खंडवाApr 17, 2018 / 12:28 am

राहुल गंगवार

Robbery bride

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खंडवा. शादी कर रातोंरात जेवरात और नकद लेकर रफूचक्कर होने वाली लुटेरी दुल्हन के मामा को मोघट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को धोखाधड़ी के आरोपित शिवाजी धानेधर निवासी औरंगाबाद की घर पर होने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस ने औंरगाबाद पहुंचकर आरोपित शिवाजी को दबोच लिया। मोघट पुलिस आरोपित को लेकर खंडवा पहुंची है। पूछताछ में आरोपित शिवाजी ने बताया वह लुटेरी दुल्हन का मामा नहीं है। मामा बनने के लिए पांच हजार रुपए दिए थे। आरोपित ने मामा का किरदार निभाया था। हालांकि पुलिस आरोपित से पूछताछ कर फरार आरोपितों की जानकारी निकाल रही है। बताया जा रहा है कि फरार लुटेरी दुल्हन रमा जगताप और उसका पति संदीप जगताप मुंबई में छिपे बैठे हैं। पुलिस दोनों की लोकेशन तलाश रही है। उल्लेखनीय है कि मामले में दलाल रजिया को पुलिस ने वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था।

यह था पूरा मामला
टैगोर कॉलोनी निवासी विकास शाहनी और औरंगाबाद निवासी रमा जगताप की शादी २४ मार्च को आर्य मंदिर से हुई थी। शादी कर परिवार दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। यहां रात को आरोपित रमा का पति संदीप भी रूका था। वहीं मामा शिवाजी वापस अकोला चला गया था। इसी दौरान रात को दुल्हन रमा और संदीप सोने के जेवरात मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल सहित अन्य नकद रुपए लेकर भाग निकले थे।
महिला से छेड़छाड़ के दो प्रकरणों में आरोपितों को सजा
खंडवा. पंधाना थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के दो प्रकरणों में सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। ग्राम कोहदड़ में महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपित नंदलाल पिता आवलाजी (४५) निवासी कोहदड़ को एक साल के कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन उपसंचालक एमएल सोलंकी ने बताया ९ मार्च २०१७ की शाम करीब ५ बजे ग्राम कोहदड़ निवासी ४० वर्षीय महिला ग्राम के हाट बाजार आई थी। बाजार करके वह पैदल घर लौट रही थी। तभी आरोपित नंदलाल ने अपने बाड़े के पास पीडि़ता का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने शोर मचाया तो आरोपित मौके से भाग निकला। इसी मामले में पीडि़ता ने पंधाना थाने पहुंचकर नंदलाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था।
घर में सोई महिला से की थी छेड़छाड़
इधर, दूसरे प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी प्रियंका चौहान ने सुनवाई की। उन्होंने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित अनारसिंह पिता रिछू (३६) निवासी जामला को एक साल के साधारण कारावास और ५०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी कर रहे एडीपीओ हरिप्रसाद बांके ने बताया ग्राम जामला में २५ मई २०१७ की रात ३५ वर्षीय पीडि़ता अपने घर में सोई हुई थी। देर रात आरोपित घर में घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने चिल्लाया तो परिवार के लोग जाग गए। यह देख आरोपित भाग गया था। मामले में पीडि़ता ने पंधाना थाने पहुंचकर आरोपित अनारसिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी।

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