थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि पीडि़त बालिका की माता का पहले देहांत हो चुका था। बाप दिव्यांग एवं सक्षम न होने के कारण सनावद निवासी युवक 14 वर्षीय लड़की को ढाई माह पहले मुंह बोली बहन केघर छोड़कर महाराष्ट्र मजदूरी के लिए गया था। इस दौरान मुंह बोली बहन व पति ने बालिका को बेचकर रूपए ऐंठने की योजना बनाई।
उन्होंने इस योजना में पहले से शामिल कसरावद के कुंदन वास्कले व पत्नी ललिता वास्कले (30) से संपर्क किया(ललिता ने अपने मुंह बोले भाई करण वास्कले निवासी बड़वानी (19) व कुक्षी निवासी तेजकुमारी बाई एवं राणापुर निवासी रेखाबाई माली (40) के साथ मिलकर 1 लाख 50 हजार रुपए में नाबालिग को पप्पू पिता पर्वतसिंह राजपूत (19) ग्राम मोयाखेड़ा जिला रतलाम को बेच दिया। नाबालिग लड़की के पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सीमा बाई व उसके पति पर शंका होने पर दोनों से सख्ती से पूछताछ कि तो उन्होंने लड़की को बेचना कबूल किया। इसके बाद एसआई केसी दांगी, अरविन्द गौर, प्रियंका जमरे, योगेश, अजय की टीम ने सभी आरिपियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दो आरोपी कुक्षी निवासी पाटीदार व राजाराम फरार है। आरोपियों को बुधवार न्यायालय पेश किया गया।
मुंह बोली बहन ने पति के साथ मिलकर पहले नाबालिग को बेचने का विचार किया। इसके बाद कसरावद निवासी ललिताबाई व उसके पति कुंदन से चर्चा कर उस लड़की को बेचने की बात कही, तो ललिता बाई ने मुंह बोले भाई करण वास्केल एवं उसके साथियों के साथ मिलकर लड़की को पप्पू को एक लाख पचास हजार रुपए में बेच दिया। नगद राशि प्राप्त होने के बाद उसकी मुंह बोली बहन व उसके पति को 35 हजार रूपए मिले। कसरावद निवासी कुंदन व उसके पति ललिता के हिस्से में चालीस हजार रुपए आए तथा शेष राशि अन्य आरोपियों ने बांट ली।
ये है आरोपी
आरोपी सचिन पिता बलिराम मालाकार (28 ), सीमा बाई पति सचिन मालाकार (25) निवासी सनावद हाल मुकाम नर्मदा नगर बड़वाह, भूरीबाई पति जितेन्द्र वर्मा (38 ) निवासी भोगावा, कुंदन पिता गोकुल वास्कले (24) निवासी कसरावद, ललिता पति कुंदन वास्कले (30) निवासी कसरावद, करण पिता वेरसिंह वास्कले (19) निवासी नानी बड़वानी, तेजकुमारी पति रमेश माली (35) निवासी कुक्षी रेखाबाई पति राधेश्याम माली (40) निवासी राहिनी, पप्पू पिता पर्वतसिंह राजपूत (19) निवासी ग्राम मोयाखेड़ा जिला रतलाम।