इन दोनों ही प्रकरणों में पट्टेधारियों पर क्रमश: 6946003 और 1766050 रुपए की अतिरिक्त रायल्टी राशि का 15 दिवस में जमा करने का नोटिस जारी किया गया। इतना ही नहीं इन दोनों ही प्रकरणों में क्रमश: 160000-160000 रूपए का अर्थदंड भी आरोपित किया गया, जो निर्धारित समयावधि में जमा करना होगा।
महेश्वर तहसील के गांव खारिया के खसरा नंबर 15 रकबा 4 हेक्टेयर पर महेंद्र चौहान निवासी खरगोन को स्वीकृत उत्खनन में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनकों स्वीकृत उत्खनन खनिज मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम के अंतर्गत निरस्त किया गया है। वहीं खदान की जांच प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगा।