सुसाइड नोट व कॉल डिटेल से दर्ज किया मामला मृतका सपना व अनिल धनगर के मोबाइल की सीडीआर प्राप्त की गई। जिसमें मृतका सपना व अनिल धनगर के बीच आपस में बातचीत होना पाया गया। मृतका के परिजनों व स्वतंत्र साक्षियों के कथनों, सुसाइड नोट व मोबाइल सीडीआर के आधार पर आरोपी अनिल व गिरजाबाई निवासी अंजनगांव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा की न्यायालय ने गिरजाबाई पति शोभाराम धनगर 46 व अनिल पिता शोभाराम 25 को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष का कारावास व तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।