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खरगोन

शादी का झांसा देकर किशोरी को धमकाया था, प्रताड़ित करने पर मां-बेटे को सात साल की सजा

न्यायालय ने सुनाया फैसला

खरगोनNov 25, 2023 / 03:15 pm

Amit Bhatore

अनिल व गिरजाबाई

शादी का झांसा देकर किशोरी को धमकाया था, प्रताड़ित करने पर मां-बेटे को सात साल की सजा

शादी का झांसा देकर किशोरी को धमकाया था, प्रताड़ित करने पर मां-बेटे को सात साल की सजा

-न्यायालय ने सुनाया फैसला


खरगोन. न्यायालय ने किशोरी को प्रताड़ित करने वाले मां-बेटे को सजा सुनाई है। अभियोजन कार्यालय तहसील भीकनगांव के एडीपीओ गजानंद खन्ना ने बताया कि मृतका सपना पिता राधेश्याम 17 वर्ष निवासी अंजनगांव की कीटनाशक दवाई पीने से जिला अस्पताल खरगोन में इलाज के दौरान 21 जुलाई 2019 को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना भीकनगांव पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतका स्वजन ने कथन में बताया कि सपना व अनिल उर्फ छोटु के बीच करीब दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अनिल ने सपना से शादी करने का वाद किया था। 21 जुलाई 2019 को अनिल व उसकी मां गिरजा बाई ने सपना को शादी की बात करने के लिए अपने घर बुलाया और सपना को शादी करने से मना कर दिया। सपना के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जिसके कारण सपना ने मानसिक रुप से प्रताड़ित व परेशान होकर कीटनाशक पी लिया। जिसके कारण उपचार के दौरान सपना की जिला अस्पताल खरगोन में मृत्यु हो गई। जांच के दौरान मृतका के भाई मनोज द्वारा सपना द्वारा लिखित एक सुसाइड नोट भी पेश किया। जिसमे मृतका को अनिल व गिरजा बाई द्वारा घर बुलाकर धमकी देने व घर की इज्जत उड़ा देने व प्यार का वादा कर शादी से इंकर कर जिंदगी बर्बाद कर मरने के लिए मजबूर करने मारने की बात लिखी पाई गई।
सुसाइड नोट व कॉल डिटेल से दर्ज किया मामला

मृतका सपना व अनिल धनगर के मोबाइल की सीडीआर प्राप्त की गई। जिसमें मृतका सपना व अनिल धनगर के बीच आपस में बातचीत होना पाया गया। मृतका के परिजनों व स्वतंत्र साक्षियों के कथनों, सुसाइड नोट व मोबाइल सीडीआर के आधार पर आरोपी अनिल व गिरजाबाई निवासी अंजनगांव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा की न्यायालय ने गिरजाबाई पति शोभाराम धनगर 46 व अनिल पिता शोभाराम 25 को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष का कारावास व तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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