सहकारिता विभाग की ओर से कॉपरेटिव बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण अब ऑनलाइन दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों को ई-मित्र या सहकारी समितियों के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस पंजीकरण का शुल्क 25 रुपए रहेगा। आवेदन में आधार कार्ड, खेत की जानकारी, जमाबंदी, सहकारी समिति की आईडी की एंट्री करनी होगी। इसके लिए सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर किसान की जानकारी अपलोड होने के बाद यह जानकारी ऑनलाइन पहले संबंधित शाखा बैंक के पास जाएगी। वहां से रिकार्ड स्वीकृत और ऋण देने के योग्य पाए जाने पर इसे अजमेर बैंक फारवर्ड किया जाएगा।
किसान होंगे लाभांवित
किशनगढ़ पंचायत समिति में सहकारी समितियों की संया 26 है और लगभग 9000 हजार किसान सदस्य है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत होने के बाद यह ऋण किसानों के खाते में दिया जाएगा। किसानों के बचत खाते में इसका संदेश भी आ जाएगा। वहीं सहकारी समितियों के कार्यालय में मशीन पर अंगूठा लगाकर ऋण वितरित किया जाएगा। इसमे किसानों को ऋण की सीमा भी नए सिरे से तय की जाएगी। इसमे इस बार खेत की सीमा और फसल की कीमत का भी ध्यान रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सहकारी समितियों के कामकाज का भी आधुनिकीकरण होगा। जिन सहकारी समितियों के पास कप्यूटर नहीं है उन्हें कप्यूटर खरीदना पड़ेगा।
नियमित किसानों को प्राथमिकता
इस प्रक्रिया में पुराने सदस्य जिनके पास कृषि भूमि है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ही ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ऋण नहीं दिया जाएगा। एक किसान परिवार से एक सदस्य को ही ऋण दिया जाएगा।
यह होता है फसली ऋण
अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को साल में दो बार खरीफ और रबी की खेती के लिए दिया जाता है। किसान की ओर से पहला फसली ऋण चुकाने पर दूसरी बार ऋण दिया जाता है। इससे किसान अपने खेत में खाद बीज का इंतजाम कर लेता है और ब्याज नहीं लगने के कारण किसान पर भार नहीं पड़ता है। यह अल्पकालीन फसली ऋण सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को दिया जाता है।
इनका कहना है-
अल्पकालीन फसली ऋण लेने के लिए अब किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
-गोपाल जीतरवाल, शाखा प्रबंधक, अजमेर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक, किशनगढ़।