केवल 10 प्रतिशत राशि में लगा सकेंगे सौर ऊर्जा उपकरण
शेष राशि लोन और सब्सिडी के रूप में मिलेगीकेंद्र सरकार की कुसुम योजना से किसानों को मिलेगा लाभ
केवल 10 प्रतिशत राशि में लगा सकेंगे सौर ऊर्जा उपकरण
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मदनगंज-किशनगढ़. केंद्र सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत किसान लागत की केवल 10 प्रतिशत राशि लगाकर सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगा सकते है। शेष 90 प्रतिशत राशि लोन और सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इससे किसानों पर बहुत कम भार आएगा और जिन किसानों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं है। उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार की किसान ऊर्जा सुरक्षा आवाम उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना से किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते है। इस योजना की मदद से अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते है। इस योजना की शर्त यह है आवेदन करने वाला किसान हो और आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए बैंक में खाता संया भी होनी चाहिए। इसमे सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते मेें सब्सिडी की रकम देगी। सौर ऊर्जा के लिए प्लांट बंजर भूमि पर लगाए जाएंगे। इसमे बैंक किसानों को लोन के रूप में 30 प्रतिशत रकम देंगे। सरकार किसानों का सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत का 60 प्रतिशत रकम देगी। इसमे लोन की किश्त सोलर प्लांट की ओर से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बेचने से प्राप्त धन से चुकाई जाएगी। इसकी अवधि 7 वर्ष की होगी।
जीएसएस के दायरे में जरूरी
इसके लिए शर्त है कि विद्युत निगम के जीएसएस के 5 किलोमीटर आसपास किसान की बंजर जमीन होनी चाहिए। 10 हजार से 40 हजार वर्ग मीटर पर यह सोलर प्लांट लगाए जा सकते है। इसके साथ ही जिन किसानों के पास साढ़े सात एचपी का कनेक्शन है वह भी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए किसानों को विद्युत निगम के अजमेर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।
किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना में किसानों को सिंचाई के लिए नि:शुल्क बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते है तो उसके बदले कीमत भी मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को बिजली के लिए विद्युत निगम पर निर्भर नहीं रहना होगा। किसान आराम से दिन में बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
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