20 माह बाद मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजा
– चिकित्सा में लापरवाही से मरीज की मौत का मामला- कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला
20 माह बाद मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजा
मुकुंदपुर स्थित आर.एन टैगोर अस्पताल में चिकित्सा में लापरवाही से मरीज की मौत के मामले में 20 महीने बाद परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृतक अनिंदिता मंडल प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अस्पताल को मृतक अनिंदिता मंडल के परिवार को अगले 15 दिन में मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। मृतक के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार चिकित्सक शुभायु बंद्योपाध्याय की सलाह पर 18 मार्च 2018 को अनिंदिता मंडल को पित्ताशय में पथरी के इलाज के लिए आर.एन टैगोर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 19 मार्च 2018 को उनका ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप था कि संबंधित चिकित्सक ने सर्जरी के दौरान अत्यधिक लापरवाही बरती। सर्जरी के बाद आठ पत्थर निकाले गए। दो दिन बाद डॉक्टर ने आनंदिता मंडल के परिवार को सूचित किया कि अनिंदिता के शरीर में संक्रमण हो गया है। परिणामत: दो और सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन, सर्जरी के समय अनिंदिता के परिजनों को सूचित नहीं किया गया। दूसरी ओर अनिंदिता की स्थिति बिगडऩे लगी और 20 अप्रैल 2018 की शाम अनिंदिता की मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। डॉक्टर शुभायु बंद्योपाध्याय के खिलाफ पूर्व जादवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। अनिंदिता के परिवार ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर आयोग ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जयदीप भट्टचार्य को निर्देश दिए कि परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। हालांकि इस निर्देश के तुरंत बाद मुआवजा दिए बिना डॉक्टर ने स्वास्थ्य आयोग से आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। आर.एन.टैगोर अस्पताल ने स्वास्थ्य आयोग के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सोमवार को मामले की सुनवाई में न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि स्वास्थ्य आयोग ऐसे मामलों में 50 लाख तक के मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। आयोग के पास यह अधिकार है। इसलिए स्वास्थ्य आयोग का निर्देश अनुसार ही अस्पताल को अगले 15 दिन में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देने होंगे।
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