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कोलकाता

भाजपा अध्यक्ष शाह को कोर्ट का समन

समन के अनुसार 28 सितम्बर को अमित शाह को स्वयं हाजिर होना पड़ेगा अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को अदालत में भेजना होगा। अगली

कोलकाताAug 29, 2018 / 10:30 pm

Ashutosh Kumar Singh

Kolkata West Bengal

भाजपा अध्यक्ष शाह को कोर्ट का समन

– तृणमूल सांसद अभिषेक के मानहानि मामले में 28 को हाजिर होने का निर्देश

कोलकाता

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट ने समन जारी किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बंद्योपाध्याय की ओर से दायर मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को बैंकशाल कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ समन जारी किया। समन के अनुसार 28 सितम्बर को अमित शाह को स्वयं हाजिर होना पड़ेगा अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को अदालत में भेजना होगा। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। गत 11 अगस्त को कोलकाता के मेयो रोड पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा हुई थी। शाह ने सभा में अभिषेक बंद्योपाध्याय के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अभिषेक बंद्योपाध्याय का सीधा नाम नहीं लेते हुए मुख्यमंत्री के भतीजे के रूप में संबोधन किया था और उनपर केन्द्र की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अभिषेक के वकील संजय बसु ने बताया कि चूंकि यह सबको पता है कि मेरे मुवक्किल ममता बनर्जी के भतीजे हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, शाह के भाषण से मेरे मुवक्किल के शुभचिंतकों को पता चल गया कि आप मेरे मुवक्किल की तरफ संकेत कर रहे थे। बसु ने दावा किया कि शाह के फर्जी बयानों से शुभचिंतकों और देश के नागरिकों के बीच उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
संजय बसु ने कहा कि अभिषेक इस आरोप से इनकार करते हैं कि वह केंद्र से पश्चिम बंगाल राज्य को कथित रूप से मिले 3 लाख 59 हजार करोड़ रुपए या किसी भी दूसरी धनराशि में कथित रूप से किसी हेरफेर में शामिल हैं। नोटिस में अमित शाह से अभिषेक के खिलाफ मानहानि करने वाले किसी भी तरह की टिप्पणी, बयान ना देने या उनका प्रसार ना करने को कहा गया था । प्रदेश भाजपा ने मामले को कोई महत्व देने से इनकार कर दिया।
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