बागड़ी मार्केट अग्निकांड का आरोप-पत्र बैंकशॉल कोर्ट में दायर
राधा बागड़ी, अरुणराज बागड़ी व विष्णु कोठारी को बनाया गया आरोपीबड़ाबाजार थाने ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का किया दावा
Charge sheet submitted in court for Bagri Market fire
कोलकाता. बागड़ी मार्केट अग्निकांड का आरोप-पत्र गुरुवार को बैंकशॉल कोर्ट में दायर किया गया।
पुलिस ने आरोप-पत्र में बागड़ी मार्केट की मालकिन राधा बागड़ी, उनके बेटे अरुणराज बागड़ी व मैनेजर विष्णु कुमार कोठारी को मुख्य आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ दमकल की धारा ११ सी, ११ जे, ११ एल और भादवी की धारा १२० बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दवा किया है।
पुलिस ने अपने आरोप-पत्र में उल्लेख किया है कि बागड़ी मार्केट के ब्लॉक-ए में देर रात फीडर बॉक्स से आग लगी थी।
अग्निशमन व्यवस्था नहीं होने की वजह से पूरे बिल्ंिडग में आग फैल गई थी। गिरफ्तरी के डर से राधा बागड़ी, उनके बेटे अरुणराज बागड़ी व मैनेजर विष्णु कुमार कोठारी ने अपने वकील के माध्यम से अग्रीम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया
था। इसके बाद से ये तीनों फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर
रही है।
कोर्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस के आरोप-पत्र को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार कोर्ट जल्द ही आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। मालूम हो कि पिछले साल १६ सितम्बर को बागड़ी मार्केट में भीषण आग लगी थी।
इस अग्निकांड में बागड़ी मार्केट की सैकड़ों दुकानें जलकर नष्ट हो गई थी। आग को बुझाने में करीब ३० घंटे का समय लगा था। ३५ फायर टेंडर के साथ २५० दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे थे। आग लगने से करीब ४०० दुकानें जलकर खाक हो गई थी। आग में सैकड़ों व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
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