कोलकाता कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल असीम दाम की हत्या के मामले में बैरकपुर की अदालत ने बुधवार को सात आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रसेनजीत दत्त, विश्वजीत घोष,अभिजीत घोष, देबू मुखोपाध्याय, कुंतल चक्रवर्ती, तपन चंदएवं बाटू मजूमदार को न्यायाधीश तापस कुमार मित्रा ने धारा 302 सहित भारतीय दंड विधान (भादवि) की अलग-अलग सात धाराओं के तहत दोषी करार दिया। गुरुवार अथवा शुक्रवार को न्यायाधीश इन्हें सजा सुनाएंगे। 8 मार्च 2012 को होली (दोल) के दिन एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के बिशेरपाड़ा इलाके में असीम दाम को बेरहमी से मारा-पीटा गया था। वारदात के तीन दिन बाद अस्पताल में असीम की मौत हो गई थी। 6 साल लम्बी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया।
दोल के दिन मुहल्ले के उक्त मनचले युवक रंग लगाने के बहाने असीम की भांजी के साथ अश£ील हरकतें कर रहे थे। असीम ने इसका विरोध किया था। भांजी की आबरू बचाने के लिए असीम उनसे भिड़ गया था। इसको लेकर मनचलों ने असीम को हॉकी स्टिक से बेरहमी से मारा पीटा था। धारदार हथियार से भी वार किया था। गंभीर रूप से घायल हालत में असीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां असीम जिन्दगी का जंग हार गया था। अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी करार दिए जाने से असीम के परिजन और रिश्तेदार प्रसन्न हैं। वे चाहते हैं कि सभी को फांसी की सजा सुनाई जाए।