इधर और शक्ति मिली, उधर नाराजगी बढ़ी
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 की बजाय 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति देने पर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने भी फैसला का विरोध किया है, जबकि प्रदेश भाजपा ने इसका स्वागत किया है।
इधर और शक्ति मिली, उधर नाराजगी बढ़ी
बीएसएफ अधिनियम में नया संशोधन
कोलकाता. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 की बजाय 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति देने पर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने भी फैसला का विरोध किया है, जबकि प्रदेश भाजपा ने इसका स्वागत किया है।
तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीएसएफ चाहे तो तलाशी अभियान चला सकती है। वो हमेशा इसे पुलिस के साथ मिलकर करती है। ये वर्षों से चला आ रही है, पर अब दायरा बढ़ाकर संघवाद पर हमला किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि गृह मंत्रालय इस फैसले को वापस ले अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे सीमा पर हो रही ड्रग तस्करी और गाय तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
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यह हुआ फैसला
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कानून में संशोधन कर इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 11 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की। बीएसएफ अधिनियम में नया संशोधन बल को किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकडऩे का अधिकार प्रदान करेगा जिसने इन कानूनों के तहत अपराध किया होगा।
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बीएसएफ का यह बयान
बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि इससे सीमा पार से होने वाले अपराधों पर 50 किलोमीटर के दायरे तक अंकुश लगाने में बल की अभियानगत क्षमता में वृद्धि होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिसूचना सीमा सुरक्षा बल को पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेशी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करेगी।