Kolkata: नौसेना प्रतिष्ठानों के आसपास दिखे ड्रोन तो मार गिराए जांएगे
भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने अपने प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी लगाई है। ऐसा पाए जाने पर उन्हें मार गिराया जाएगा।
Kolkata: नौसेना प्रतिष्ठानों के आसपास दिखे ड्रोन तो मार गिराए जांएगे
कोलकाता. भारतीय नौसेना ने कोलकाता में अपने प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अनमैंड एरियल व्हीकल(यूएवी) के संचालन पर पाबंदी लगा दी है। बिना अनुमति के उड़ान भरते पाए गए ड्रोन, यूएवी को मार गिराया जाएगा। उनके संचालकों या मालिकों पर भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामल दर्ज किया जाएगा। इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में नौसेना प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन व यूएवी संचालन को लेकर इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
हवाईअड्डों, सैन्य प्रतिष्ठान भी समय समय पर ड्रोन यूएवी संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी करते रहे हैं।
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जम्मूू हमले के बाद बढ़ी सतर्कता
जम्मू में बीते माह ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। इसलिए वे संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास हवाई हमलों या आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस रही हैं। ऐसे स्थानों को एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस किया जा रहा है।
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संचालन में अनुमति की जरूरत
्रोन के संचालन से पहले ऑपरेटर को नियामक प्राधिकरण जैसे डीजीसीए, डीजीएफटी, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना, संचार मंत्रालय, बीसीएएस, एएआई मुख्यालय, स्थानीय पुलिस प्रशासन से उचित अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है।
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