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कोलकाता

नलिनी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

कोलकाता

कोलकाताFeb 19, 2019 / 03:42 pm

Renu Singh

kolkata west bengal

नलिनी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

सारधा चिटफंड मामले में देश के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम् की पत्नी नलिनी चिदंबरम् को सीबीआई अभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची के नेतृत्व में गठित खंडपीठ ने नलिनी चिदंबरम् की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। 6 सप्ताह बाद इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। तबतक नलिनी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर की है। शर्त के अनुसार नलिनी चिदंबरम् को अपना पोसपोर्ट सीबीआई के पास जमा करना होगा। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना वह विदेश नहीं जा सकेंगी। सीबीआई को जांच में सहयोग करना होगा। सीबीआई का दावा है कि नलिनी चिदंबरम् ने सारधा चिटफंड के मालिक सुदीप्तो सेन से रुपये लिये थे, जबकि नलिनी चिदंबरम् का कहना है कि उन्होंने रुपये कानूनी सलाह देने के लिए थे।
डीए मामले अब कोई सुनवाई नहीं: हाईकोर्ट

महंगाई भत्ता (डीए) मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट अब कोई सुनवाई नहीं करेगा। सोमवार को न्यायाधीश हरीश टंडन ने राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त से यह बात स्पष्ट कर दी। महंगाई भत्ते के मुद्दे पर राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने 8 फरवरी को ही सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को महाधिवक्ता किशोर दत्त ने न्यायाधीश हरीश टंडन की अदालत से कहा कि राज्य सरकार महंगाई भत्ते के मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहती है तथा इस संबंध में निर्देशनामा अदालत में पेश करना चाहती है। न्यायाधीश ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अदालत सभी पक्षों की दलीलें सुन चुकी है, अब और सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

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