उन्होंने कहा कि बंद के दिन राज्य में सडक़ परिवहन भी सामान्य रखा जाएगा। सरकारी बस सेवा आम दिनों की तरह सामान्य रहेगी। राज्य सरकार ने निजी परिवहन सेवा को भी रोजमर्रा की तरह रखने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बुधवार को हिंसा होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। व्यवसाइयों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
राज्य प्रशासन ने अपने समस्त कर्मचारियों को बंद के दिन संबंधित कार्यालयों में उपस्थिति रहने को लेकर फरमान जारी किया है। वित्त विभाग ने सोमवार को एक निर्देश में कहा है कि कर्मचारियों के लिए 26 को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य और बाध्यता होगी। आपात स्थिति को छोड़ किसी भी हालत में कर्मचारियों की (आधे या पूरे दिन की) छुट्टी मंजूर नहीं होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बंद के दिन अनुपस्थित होने पर संबंधित कर्मचारी के एक दिन का वेतन काटे जाने के अलावा उसके सेवा काल में एक दिन कम हो जाएगा। इससे पहले कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस का जवाब 5 अक्टूबर तक देना अनिवार्य होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 24 सितम्बर से पहले अस्पताल में भर्ती रहने वाले, परिवार में किसी के निधन होने, गंभीर रूप से बीमार चल रहे, चाइल्ड केयर लीव या मैटरनिटी लीव पर रहने वाले कर्मचारी सरकारी फरमान से अलग होंगे।