ममता के दुलारे IPS अधिकारी पड़े संकट में, गिरफ्तारी संभव
ममता के दुलारे IPS अधिकारी पड़े संकट में, गिरफ्तारी संभव
नई दिल्ली/कोलकाता कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार संकट में पड़ गये हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से इंकार कर दिया। राजीव कुमार ने तीन सदस्यीय पीठ के अधीन सुनवाई करने का जो अनुरोध अदालत से किया था, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सात दिन के भीतर अग्र्रिम जमानते लेने का निर्देश दिया है। जिसकी समय सीमा 24 मई तक है। इस अवधि के दौरान राजीव कुमार यदि अग्रिम जमानत नहीं ले पाते हैं तो सारधा चटफंड मामले में सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश जारी किया था। पर पिछले 17 मई को कोर्ट ने अपना आदेश वापस लेते हुए कहा था कि राजीव कुमार को सात दिनों के भीतर अग्रिम जमानत लेनी होगी। पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने त्वरित सुनवाई करने से इंका कर दिया। सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार सारधा मामले में सीबीआई जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार ने शिलांग जाकर सीबीआई पूछताछ का सामना किया था। केन्द्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि उस पूछताछ में राजीव कुमार से सहयोग नहीं किया है। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करनी होगी? 24 मई तक यदि अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो राजीव कुमार के सामने संकट और गहरा हो जाएगा।
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